
जबलपुर। मप्र के खंडवा जिला न्यायालय में पदस्थ एक महिला मजिस्ट्रेट के साथ अभद्रता करने वाले एडवोकेट को हाईकोर्ट ने दोबारा नोटिस जारी किया है। उन्हें हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को हाजिर होने कहा है। खंडवा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा भेजे गए इस रेफ्रेंस में कहा गया है कि वहां पर पदस्थ महिला मजिस्ट्रेट की अदालत में 22 अप्रैल 2025 को चेक बाउंस से संबंधित मुकदमें की सुनवाई होना थी। पहले राउण्ड में पुकार लगवाने के बाद भी एक पक्ष के वकील हृदयेश बाजपेयी हाजिर नहीं हुए। दोबारा हुई सुनवाई के दौरान वकील बाजपेयी आए, तब महिला जज ने उन्हें तलवाना पेश करने कहा। इससे बाजपेयी नाराज हो गए और जज को चपरासी बोल दिया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने एक आपराधिक अवमानना मामले पर सुनवाई के बाद उक्त निर्देश दिए। बेंच ने पाया कि खंडवा के वकील हृदयेश बाजपेयी के खिलाफ पूर्व में जारी नोटिस तामील नहीं हो सका है, इसलिए वह फिर से जारी किया जाए। अब 23 सितंबर को हाजिर होने का आदेश जारी किया है।
You may also like
प्रयागराज मंडल : सितम्बर माह में टिकट चेकिंग अभियान में 61,039 यात्रियों से वसूला गया 3.89 करोड़ रुपये जुर्माना
शरद पूर्णिमा पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि की छटा हुई निराली
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की पूर्व संध्या पर छात्राओं काे विश्वविद्यालय में कराया गया शैक्षिक भ्रमण
मंगला राय राष्ट्रीय कुश्ती: चौथी पीढ़ी के पहलवानों ने अखाड़ा राेशन किया, रोमांचक मुकाबलों में दमखम दिखा
ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय सेना की तकनीकी ताकत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव