जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से सांसदों और विधायकों से जुडे आपराधिक मामलों की सुनवाई जल्द कर उनका निस्तारण करने के निर्देश के बाद भरतपुर के गोपालगढ़ सांप्रदायिक दंगा मामले में भी नियमित सुनवाई आरंभ हो गई है। मामले की सुनवाई जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 में हो रही है। अदालत एक दिन छोड़कर एक दिन इस मामले की सुनवाई करेगी। एडीजे कोर्ट में मामले की आगामी सुनवाई 17 अप्रैल को रखी गई है। इस मामले में फिलहाल अभियोजन पक्ष की ओर से बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। जिसमें 65 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। प्रकरण में कुल 62 आरोपित थे, जिनमें से 6 आरोपितों की मौत हो चुकी है और तीन आरोपित कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फरार चल रहे हैं। प्रकरण में सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व मंत्री जाहिदा खान, जमशेद खान, प्रमोद शर्मा, जवाहर सिंह बेढम, केसरी सिंह, गिरधारी तिवारी सहित अन्य आरोपियों को सशर्त अग्रिम जमानत मिली हुई है। गौरतलब है कि 14 सितंबर 2011 को हुई भरतपुर के गोपालगढ में हुई इस सांप्रदायिक हिंसा की घटना में 10 व्यक्तियों की मौत हुई थी और 45 लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद भजनलाल शर्मा और जाहिदा खान स्थानीय थाने पहुंचे थे। गौरतलब है कि मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द कराने के लिए गत वर्ष अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था। सांवरमल चौधरी की ओर से दायर इस प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि अदालत ने सीएम को मामले में बिना अनुमति देश नहीं छोडने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन वे बिना अनुमति देश छोडकर गए थे। अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रकरण से सांवरमल का कोई हित जुड़ा हुआ नहीं है।
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