खैरथल-तिजारा जिले में लोक शांति, आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला कलक्टर किशोर कुमार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर जिले की समस्त नगरीय एवं ग्रामीण सीमा में ड्रोन कैमरे, हॉट एयर बैलून, यूएवी आदि उड़ाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। भारत-पाकिस्तान के मध्य तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में ड्रोन कैमरे या आतिशबाजी जैसे साधनों का प्रयोग करने से लोक शांति भंग हो सकती है, कानून व्यवस्था बाधित हो सकती है तथा आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
ड्रोन उड़ाने एवं आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध
इसे देखते हुए यह प्रतिबंधात्मक कदम उठाया गया है। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति ड्रोन, यूएवी, हॉट एयर बैलून आदि नहीं उड़ा सकेगा, बिना सक्षम अधिकारी द्वारा जारी परमिट के पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। आतिशबाजी का प्रयोग भी संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही किया जा सकेगा। यह आदेश सेना, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस विभाग द्वारा संचालित सामरिक गतिविधियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 9 मई 2025 से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस आदेश की कड़ाई से पालना करें तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
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