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फिल्म 'हक' को मिली राहत, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिलीज पर लगाई मुहर

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फिल्म 'हक' की रिलीज पर हाई कोर्ट का फैसला


फिल्म "हक," जो अपनी रिलीज से पहले कानूनी विवादों में फंसी हुई थी, को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। अब यह फिल्म अपने निर्धारित तारीख, 7 नवंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। इस फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में हैं। कोर्ट में इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।


फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग image

रोक लगाने की याचिका
सिद्धिका बेगम, उस महिला की बेटी जिनके मामले ने इस फिल्म को प्रेरित किया, ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सिद्धिका बेगम ने याचिका में तर्क दिया कि फिल्म निर्माताओं को शाह बानो के परिवार या उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना ऐसी फिल्म बनाने का अधिकार नहीं है।


कोर्ट का निर्णय

कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं के इस तर्क को भी स्वीकार किया कि "हक" एक ऐतिहासिक मामले से प्रेरित है। कोर्ट के अनुसार, फिल्म का अस्वीकरण स्पष्ट रूप से बताता है कि यह काल्पनिक है।

याचिका खारिज
इंदौर बेंच ने तर्कों को खारिज करते हुए कहा, "किसी व्यक्ति की जीवन में प्राप्त गोपनीयता या प्रतिष्ठा उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। इसे चल संपत्ति या अचल संपत्ति की तरह विरासत में नहीं लिया जा सकता।"


फिल्म का प्रेरणा स्रोत

ऐतिहासिक मामले से प्रेरित
फिल्म "हक," जिसका निर्देशन सुप्रान एस. वर्मा ने किया है, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम के मामले से प्रेरित है। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण देने के पक्ष में फैसला सुनाया था।

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