शाहजहांपुर में एक बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर कर दी थी. साल 2023 में बेटी ने प्रेमी संग मिलकर मां को मारा था. अब कोर्ट ने इस हत्या के मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में साल 2023 में एक बेटी ने अपने इंजीनियर प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मांं को मार डाला था. दो साल पहले की गई इस हत्या के मामले में अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है और दोषी बेटी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मृतका की बेटी और दोषी का नाम पुष्पा है. उसके प्रेमी (दोषी) का नाम राकेश कुमार है. बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मांं की ये हत्या 27 जुलाई 2023 को की थी.
27 जुलाई को रात में पुष्पा ने प्रेमी को अपने घर बुलाकर सोती हुई मां पर रॉड से वार करवाया था और हत्या करा दी थी. यही नहीं पुष्पा ने प्रेमी के साथ मिलकर मर चुकी मां के शरीर को तेजाब से जला दिया था. इस पूरी वारदात को डीएम कंपाउंड में अंजाम दिया गया था. मृतक महिला का नाम रामबेटी था. वो हरदोई के मझिला क्षेत्र के कंदरा गांव की निवासी थी. पति की मृत्यु के महिला अधिकारियों के आवास पर खाना बनाती और जीविका चलाती थी.
मां ने किया रिश्ते का विरोधवहीं, महिला की बेटी पुष्पा पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर राकेश कुमार के आवास पर काम करती थी. इसी दौरान राकेश कुमार और पुष्पा पास आए. इसका पता जब पुष्पा की मां यानी रामबेटी को चला तो उसने इस रिश्ते का विरोध किया, क्योंकि राकेश की पहले से शादी हो रखी थी. उसका पत्नी से विवाद चल रहा था, इसलिए वो पत्नी से अलग रह रहा था.
मां दोनों के रिश्ते का विरोध कर रही थी, इसलिए ही पुष्पा ने अपने प्रेमी से साथ मिलकर उसे मौत दे दी. रामबेटी का बेटा थोड़ी दूरी पर रहता था. उसने 29 जुलाई 2023 को पुलिस को तहरीर दी थी. फिर पुलिस जांच करते हुए सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की सहायता से इस मर्डर का खुलासा कर दिया था. पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर राकेश कुमार साल 2022 में शाहजहांपुर में तैनात हुआ था.
तीन माह की जांच के बार हुए थे अरेस्टइसके बाद से राकेश डीएम कंपाउंड में ही रह रहा था. पुलिस ने इस मर्डर की जांच तीन माह तक की थी. इसके बाद 17 अक्टूबर 2023 को आरोपी पुष्पा और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया था. बाद में दोनों को जमानत मिल गई थी. केस कोर्ट में था. हत्या के सबूत साबित होने के बाद कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा दी है.
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