US Green Card News: अमेरिका में नौकरी करने वाले विदेशी वर्कर्स को कुछ समय तक देश में रहने के बाद स्थायी रूप से बसने के लिए ग्रीन कार्ड दिया जाता है। ग्रीन कार्ड एक तरह की परमानेंट रेजिडेंसी होती है, जिसके मिलने का मतलब है कि वर्कर अब अमेरिका में स्थायी रूप से रह सकता है, जॉब कर सकता है और कहीं भी घूम सकता है। हालांकि, ग्रीन कार्ड को लेकर कुछ नियम हैं, जिन्हें मालूम होना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इन दिनों एक्शन में नजर आ रही है।
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ट्रंप सरकार ग्रीन कार्ड होल्डर को निशाना बना रही है। वे जब विदेश से घूमकर अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं, तो उन्हें एंट्री से रोका जा रहा है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को 'लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट' ( LPR) के तौर पर भी जाना जाता है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को एंट्री देने से मना करने की वजह से काफी विवाद भी पैदा हुआ है। हालांकि, अगर आपको भी ग्रीन कार्ड मिल चुका है, तो फिर इसे डॉक्यूमेंट के साथ विदेश यात्रा से जुड़े नियम मालूम होने चाहिए, ताकि एंट्री के दौरान किसी तरह की दिक्कत नहीं आए।
ग्रीन कार्ड री-एंट्री नियम क्या हैं?
ग्रीन कार्ड होल्डर्स को देश में दाखिल होने से जुड़े नियम मानने पड़ते हैं। अगर वे इन्हें नहीं मानते हैं, तो फिर उनकी एंट्री पर बैन लग सकता है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका से बाहर यात्रा करने और लौटने की इजाजत होती है, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। अगर ग्रीन कार्ड होल्डर 1 साल या उससे ज्यादा समय तक अमेरिका से बाहर रहता है, तो परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड देश में दोबारा एंट्री के लिए तकनीकी रूप से अमान्य हो जाता है।
इसके अलावा, अगर ग्रीन कार्ड होल्डर किसी अन्य देश में 1 साल या उससे कम वक्त तक रहता है, तो उसे अमेरिका में मिली परमानेंट रेजिडेंसी को 'त्यागने' के तौर पर देखा जाएगा। यही वजह है कि ग्रीन कार्ड होल्डर को अमेरिका से बाहर की यात्रा करने से पहले 'री-एंट्री परमिट' हासिल कर लेना चाहिए, ताकि देश लौटने पर इमिग्रेशन के दौरान किसी तरह की कोई समस्या सामने नहीं आए।
री-एंट्री परमिट साबित करता है कि आप अपना परमानेंट रेजिडेंसी वाला स्टेटस 'त्याग' नहीं रहे हैं। ये आपको 2 साल तक विदेश यात्रा करने के बाद, बिना रिटर्निंग रेजिडेंट वीजा हासिल किए बगैर अमेरिका में एंट्री की इजाजत देता है। री-एंट्री परमिट जारी किए जाने वाली तारीख से 2 साल तक वैलिड रहता है। री-एंट्री परमिट के लिए अप्लाई करते वक्त फॉर्म I-131 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
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ट्रंप सरकार ग्रीन कार्ड होल्डर को निशाना बना रही है। वे जब विदेश से घूमकर अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं, तो उन्हें एंट्री से रोका जा रहा है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को 'लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट' ( LPR) के तौर पर भी जाना जाता है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को एंट्री देने से मना करने की वजह से काफी विवाद भी पैदा हुआ है। हालांकि, अगर आपको भी ग्रीन कार्ड मिल चुका है, तो फिर इसे डॉक्यूमेंट के साथ विदेश यात्रा से जुड़े नियम मालूम होने चाहिए, ताकि एंट्री के दौरान किसी तरह की दिक्कत नहीं आए।
ग्रीन कार्ड री-एंट्री नियम क्या हैं?
ग्रीन कार्ड होल्डर्स को देश में दाखिल होने से जुड़े नियम मानने पड़ते हैं। अगर वे इन्हें नहीं मानते हैं, तो फिर उनकी एंट्री पर बैन लग सकता है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका से बाहर यात्रा करने और लौटने की इजाजत होती है, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। अगर ग्रीन कार्ड होल्डर 1 साल या उससे ज्यादा समय तक अमेरिका से बाहर रहता है, तो परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड देश में दोबारा एंट्री के लिए तकनीकी रूप से अमान्य हो जाता है।
इसके अलावा, अगर ग्रीन कार्ड होल्डर किसी अन्य देश में 1 साल या उससे कम वक्त तक रहता है, तो उसे अमेरिका में मिली परमानेंट रेजिडेंसी को 'त्यागने' के तौर पर देखा जाएगा। यही वजह है कि ग्रीन कार्ड होल्डर को अमेरिका से बाहर की यात्रा करने से पहले 'री-एंट्री परमिट' हासिल कर लेना चाहिए, ताकि देश लौटने पर इमिग्रेशन के दौरान किसी तरह की कोई समस्या सामने नहीं आए।
री-एंट्री परमिट साबित करता है कि आप अपना परमानेंट रेजिडेंसी वाला स्टेटस 'त्याग' नहीं रहे हैं। ये आपको 2 साल तक विदेश यात्रा करने के बाद, बिना रिटर्निंग रेजिडेंट वीजा हासिल किए बगैर अमेरिका में एंट्री की इजाजत देता है। री-एंट्री परमिट जारी किए जाने वाली तारीख से 2 साल तक वैलिड रहता है। री-एंट्री परमिट के लिए अप्लाई करते वक्त फॉर्म I-131 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
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