सुनील मिश्रा, संभल: उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी से सासंद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहीं हैं। अब सपा सासंद जियाउर्रहमान बर्क द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए मकान निर्माण के प्रकरण में एसडीएम न्यायालय ने आदेश जारी किया। सपा सासंद बर्क पर एसडीएम कोर्ट ने 5707 रूपये शमन शुल्क और 1.35 लाख रूपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है।
संभल के सपाा सासंद जियाउर्रहमान बर्क को शमन मानचित्र में फ्रंट सैटबैक में दीवार व अन्य निर्माण स्वयं हटाए जानें के कड़े निर्देश दिए गए हैं। जिसके लिए उन्हें 30 दिनों का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर सभी निर्माण को अवैध मानकर प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है ये भी चेतावनी दी गई है।
बताते चले कि सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। संभल में बीते साल 24 नंवबर को हुई हिंसा के मामले में उनका नाम सामने आने के बाद से वो लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए है। साथ ही ये बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण के मामले में एक बार फिर प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई का चाबुक चला सकता है।
संभल के सपाा सासंद जियाउर्रहमान बर्क को शमन मानचित्र में फ्रंट सैटबैक में दीवार व अन्य निर्माण स्वयं हटाए जानें के कड़े निर्देश दिए गए हैं। जिसके लिए उन्हें 30 दिनों का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर सभी निर्माण को अवैध मानकर प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है ये भी चेतावनी दी गई है।
बताते चले कि सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। संभल में बीते साल 24 नंवबर को हुई हिंसा के मामले में उनका नाम सामने आने के बाद से वो लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए है। साथ ही ये बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण के मामले में एक बार फिर प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई का चाबुक चला सकता है।
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