Toll Tax : भारत में सड़कों का रखरखाव और निर्माण देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए, अधिकांश एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों से एक निश्चित शुल्क लिया जाता है, जिसे टोल टैक्स (पथकर) कहा जाता है। यह शुल्क ‘टोल प्लाज़ा’ पर एकत्र किया जाता है। हालाँकि, यह टोल टैक्स सभी वाहनों या व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। भारत सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कुछ विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों और वाहनों को टोल टैक्स के भुगतान से छूट दी हुई है। यह छूट उनके पद, कर्तव्य या सेवा के आधार पर दी जाती है। यदि आप इन श्रेणियों में आते हैं, तो आपको सही पहचान और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा ताकि आप टोल प्लाजा पर परेशानी से बच सकें। आइए, जानते हैं कौन-कौन हैं वे भाग्यशाली जिन्हें टोल टैक्स देने से मिली है छूट।
किसे नहीं देना होता है टोल टैक्स?
भारत में टोल टैक्स से छूट राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 (National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008) के अनुसार निर्धारित की जाती है। इस सूची में मुख्य रूप से सरकारी अधिकारी, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, सशस्त्र बलों के सदस्य, और कुछ आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन शामिल होते हैं।
प्रमुख छूट प्राप्त श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:
भारत के राष्ट्रपति (President of India)
भारत के उपराष्ट्रपति (Vice President of India)
भारत के प्रधानमंत्री (Prime Minister of India)
भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India)
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (Judges of Supreme Court)
राज्यों के राज्यपाल (Governors of States)
राज्यों के मुख्यमंत्री (Chief Ministers of States)
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (Union Cabinet Ministers)
केंद्रीय राज्य मंत्री (Ministers of State of the Union)
संसद सदस्य (MPs) – लोकसभा और राज्यसभा (अपने आधिकारिक वाहनों पर)
मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner of India)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller & Auditor General of India)
राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और विधान परिषदों के अध्यक्ष (Speakers of State Legislative Assemblies and Chairmen of State Legislative Councils)
राज्यों की विधान परिषदों के उपाध्यक्ष और विधान सभाओं के उपाध्यक्ष (Deputy Chairmen of State Legislative Councils and Deputy Speakers of State Legislative Assemblies)
राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश (Chief Justices and Judges of High Courts of States)
सैन्य वाहन (Defence Vehicles): सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी अधिकारी और कर्मी (ड्यूटी पर रहने वाले वाहनों पर)।
पुलिस और अर्ध-सैनिक बल के वाहन (Police and Para-military Forces Vehicles): जब वे ड्यूटी पर हों।
कार्यकारी मजिस्ट्रेट (Executive Magistrates): जब वे आधिकारिक कर्तव्य पर हों।
अग्नि शमन वाहन (Fire Brigade Vehicles): फायर ब्रिगेड या आग बुझाने वाली गाड़ियां।
एम्बुलेंस (Ambulance): रोगी को ले जाने वाली या मेडिकल इमरजेंसी में प्रयोग होने वाली एम्बुलेंस।
मृतदेह ले जाने वाले वाहन (Hearse Van / Funeral Vans): शव वाहन।
मंत्रालय और विभागीय वाहन: भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन, जब वे आधिकारिक सरकारी ड्यूटी पर हों।
अधिसूचित एम्बेसेडरों (Notified Embassies) और कांसुलर अधिकारी (Consular Officers) के वाहन: यदि उन्हें विदेश मंत्रालय से छूट मिली है।
विकलांग व्यक्तियों के वाहन (Vehicles of Persons with Disabilities): कुछ मामलों में, विशेष रूप से अनुकूलित वाहनों और सही प्रमाण-पत्र के साथ, टोल में छूट या रियायत मिल सकती है। यह नियम हर राज्य और टोल प्लाजा पर अलग-अलग हो सकता है, इसलिए संबंधित प्राधिकरण से पुष्टि करना बेहतर होगा।
छूट का दावा कैसे करें और ध्यान रखने योग्य बातें:
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आधिकारिक कर्तव्य: ज़्यादातर छूट तभी लागू होती है जब व्यक्ति अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहा हो।
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पहचान पत्र/दस्तावेज़: टोल प्लाजा पर वैध पहचान पत्र, जैसे सरकारी आईडी कार्ड, एमआईएच पास (Member of Parliament Identification Card) या विशिष्ट मंत्रालय द्वारा जारी प्राधिकार पत्र दिखाना अनिवार्य है। सैन्य और पुलिस वाहनों के लिए भी उचित दस्तावेज़ या ड्यूटी संबंधी पहचान महत्वपूर्ण है।
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वाहन का प्रकार: यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वाहन छूट श्रेणी के तहत निर्दिष्ट वाहन के प्रकार से मेल खाता हो (उदाहरण के लिए, एम्बुलेंस के लिए केवल आपातकालीन चिकित्सा वाहन)।
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FASTag: भले ही वाहन टोल मुक्त हो, फिर भी अब फास्टैग रखना आवश्यक है क्योंकि टोल प्लाजा पर शुल्क स्वचालित रूप से कटेगा। बाद में उचित पहचान और रिकॉर्ड के साथ रिफंड या समायोजन किया जा सकता है, या कई बार ये वाहन सीधे फ्री लेन से निकल जाते हैं।
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स्थानीय निवासी: कुछ टोल प्लाज़ा स्थानीय निवासियों को रियायती दरें प्रदान करते हैं या कुछ मामलों में उन्हें पूर्ण छूट भी मिल सकती है, बशर्ते वे टोल प्लाज़ा के निकट निवास करते हों और इसके लिए वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकें। यह नियम प्लाजा-विशिष्ट होता है।
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