इंटरनेट डेस्क। दीपों के त्योहार दीपावली से पहले देश में करोड़ों पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। खबरों ये है कि ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की ओर से पीएफ खाते से आंशिक निकासी के नियमों में ढील को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ईपीएफ खाते से आंशिक निकासी के नियमों को सरल किया गया है। इसके तहत अब पीएफ खाताधारक अपने अकाउंट से 100 प्रतिशत तक की निकासी कर पाएंगे।
खबरों के अनुसार, ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की ओर से अब आंशिक निकासी के लिए अब तीन नई कैटेगरी बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी में बीमारी, आवश्यक जरूरतें, शादी आदि को शामिल किया गया है। वहीं दूसरी में आवास से जुड़ी जरूरतें और तीसरी में विशेष परिस्थितियों को शामिल किया गया है। नए नियमों के तहत शादी के लिए 5 बार और शिक्षा के लिए 10 बार पीएफ खाते से पैसे पीएफ खाताधारकों निकाल सकेंगे।
PC:financialexpress
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