प्रयागराज, 26 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में 10 मिनट बिजली कटने के कारण निलम्बित किए गए अवर अभियंता को बहाल करने पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक को मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने ललित कुमार की याचिका पर दिया है। मुरादाबाद में गत 20 जुलाई को ऊर्जा मंत्री के एक कार्यक्रम के दौरान बिजली कट गई। लगभग 10 मिनट बाद आपूर्ति बहाल हुई, मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में अवर अभियंता ललित कुमार को निलम्बित कर दिया गया। ललित ने निलम्बन आदेश को याचिका में चुनौती दी।
याची के अधिवक्ता ने कहा कि निलम्बन का आदेश सिर्फ विभागीय कमियों को ढंकने के लिए किया गया है। इसमें याची की कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं बताई गई थी। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस मामले को दोबारा देखने के निर्देश दिए गए हैं और इस बात की पूरी सम्भावना है कि निलम्बन आदेश पर पुनर्विचार किया जाएगा।
कोर्ट ने इस आश्वासन पर याचिका निस्तारित कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार अपने आश्वासन का पालन नहीं करती है तो याची को फिर से कोर्ट आने की स्वतंत्रता होगी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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