जींद, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । एडीजे डा. चंद्रहास की फास्ट ट्रैक स्पेशल अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म मे दोषी को बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अलेवा थाना क्षेत्र के गांव के एक व्यक्ति ने 22 जुलाई 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गाव कबूलपुर खेड़ा करनाल निवासी सुमित छह जून 2022 को में यहां पर आया हुआ था। उसने मौका पार उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और घटना के बारे मे बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
इसके बाद जब भी सुमित यहां आता तो उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करता था। यह सिलसिला 11 दिसंबर 2023 तक चलता रहा। आरोपित ने उसकी बेटी को परेशान भी करना शुरू कर दिया। महिला थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर सुमित खिलाफ यौन शोषण करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट ने सुमित को दोषी करार देते हुए बीस साल का कारावास तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा
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