रामगढ़, 9 सितंबर (Udaipur Kiran) । जिला अधिवक्ता संघ ने अराजकता फैलाने वाले दो अधिवक्ता अजय कुमार सिंह और पवन कुमार सिंह को संघ से निष्कासित कर दिया है। यह जानकारी जिलाअधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल ने मंगलवार को दी।
उन्होंने बताया कि दोनों ने कई तरह के तथ्य छुपाए थे। जब वे जिला अधिवक्ता संघ की सदस्यता ग्रहण करने आए थे, तब उनके खिलाफ पांच क्रिमिनल केस न्यायालय में लंबित थे। संघ की सदस्यता ग्रहण करने के दौरान उन्होंने जो शपथ पत्र दिया था, उसमें यह जानकारी उन्होंने छुपा दी थी।
जालसाजी की जांच में उजागर हुए तथ्य
अधिवक्ता अजय कुमार सिंह और पवन कुमार सिंह को लेकर कई आरोपों के बारे में जिला अधिवक्ता संघ को सूचना दी गई थी। एक शिकायत आशीष कुमार ने भी की थी, जिसमें कहा गया था की जमीन के नाम पर आठ लाख अजय कुमार सिंह और पवन कुमार सिंह ने उनसे ठगा है। जिला अधिवक्ता संघ ने इस मामले में चार सदस्यीय कमेटी गठित की, जिसका नेतृत्व अधिवक्ता ऋषि कुमार महतो ने किया। टीम की जांच रिर्पोट में खुलासा होने के बाद कार्यकारिणी की बैठक दोनों अधिवक्ताओं की सदस्यता को रद्द करने का निर्णय लिया है।
क्या है पूरा मामला
जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि अधिवक्ता अजय कुमार सिंह व पवन कुमार सिंह पर अधिवक्ता संघ रामगढ़ में इनरोल्मेंट के दौरान गलत शपथ पत्र दायर किया। रामगढ़ और पतरातू थाना में इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इसके बाद अगस्त माह में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। जिसमें बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ऋषी महतो, सह कोषाध्यक्ष बिकेश रंजन, कार्यकारिणी सदस्य द्वारिका प्रसाद और जगत महतो को मामले की जांच कर रिर्पोट सौंपने का निर्देश दिया गया।
जांच के दौरान पाया गया कि दोनों अधिवक्ताओं पर रामगढ़ और पतरातु थाना में उनके विरूद्ध अपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही झारखंड उच्च न्यायाल में इनरोल्मेंट संबंधित तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद जानबूझ कर छिपाकर जिला अधिवक्ता संघ रामगढ़ में अपना इनरोल्मेंट कराया। इतना ही नहीं अजय कुमार सिंह अधिवक्ता को झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से प्रोविजनल सर्टीफिकेट भी 16 मई 2024 तक के लिये निर्गत किया गया था। उक्त अवधि के बावजूद भी अजय कुमार सिंह ने नियमित रूप से अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायिक कार्यो का निष्पादन कर रहे थे जो आपराधिक कृत्य है।
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(Udaipur Kiran) / अमितेश प्रकाश
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