पुंछ, 6 नवंबर हि.स.. ऑनलाइन धोखाधड़ी से अर्जित अपराध की आय के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरनकोट पुलिस स्टेशन ने Indian नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत लगभग 8.5 लाख की संपत्ति ज़ब्त की है.
एफआईआर संख्या 71/2025 धारा 319(2)/318(4)/336(3)/340(2)/3(5) बीएनएस एवं 66(सी)/66(डी) आईटी अधिनियम की जांच के दौरान यह पता चला कि एक मारुति सुजुकी ब्रेज़ा कार (पंजीकरण संख्या जेके02सीकयू-2851) आरोपी साजिद खान पुत्र मोहम्मद सादिक निवासी ड्रोगैन, तहसील सुरनकोट द्वारा टेलीग्राम एप्लिकेशन और ड्रीम 11 प्लेटफॉर्म का उपयोग करके धोखाधड़ी और प्रतिरूपण से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय से खरीदी गई थी.
सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार, उक्त वाहन को उसके अलगाव, हस्तांतरण या निपटान को रोकने के लिए धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्क और जब्त कर लिया गया है. वाहन पर एक कुर्की नोटिस भी चिपका दिया गया है जिसमें आम जनता को आगाह किया गया है कि अगले आदेश तक कोई भी व्यक्ति उक्त संपत्ति की खरीद, पट्टे पर या उसमें कोई तृतीय पक्ष हित नहीं बनाएगा.
बयान में कहा गया है कि पुंछ जिला पुलिस एसएसपी पुंछ शफकत हुसैन, जेकेपीएस के समग्र पर्यवेक्षण में कानून के अनुसार गैरकानूनी तरीकों से अर्जित संपत्तियों की पहचान रोकथाम और ज़ब्ती के लिए प्रतिबद्ध है.
(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता
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