फतेहपुर, 17 मई . जिले में विशेष गैंगस्टर जज अविजित भूषण की अदालत ने 25 साल पुराने लूटपाट के बाद हत्या के एक मामले में शनिवार को पांच आरोपिताें को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. प्रत्येक आरोपिताें पर कोर्ट ने 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी हाेगी.
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि किशुनपुर थाना क्षेत्र के म्योखर गांव निवासी छेद्दू कुम्हार के घर में 3 अक्टूबर 2000 की रात करीब साढ़े 11 बजे असलहाधारी बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहीं परिवार की औरतों के साथ मारपीट कर लूटपाट की थी. इस दौरान महिलाओं की चीख-पुकार सुनकर आए पड़ोसी कृष्णपाल यादव के ललकारने पर बदमाशों ने उन्हें गोली मार हत्या कर दी थी. गोली की आवाज़ सुनकर जब मृतक का बेटा सुमेर पाल पहुंचा तो बादमाशों ने उस पर भी फायर किया और वह घायल हाे गया था. अगले दिन सुमेरपाल की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में हत्या बदमाशाें पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. पुलिस की जांच में गुरु प्रसाद उर्फ गुरुवा, कृष्णपाल, विजय पाल, रामस्वरूप, ननकवा व स्वामी शरन समेत छह लोग घटना के आरोपिताें के रूप में प्रकाश में आए थे. पुलिस ने आरोपिताें के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था.
इस मामले की अंतिम सुनवाई आज हुई और अभियोजन पक्ष की ओर से नाै गवाह पेश किए गए. जिरह के बाद अदालत में पेश गवाहों और सबूतों के आधार पर जज ने सभी आरोपिताें को घटना का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है. इन आराेपिताें में एक गुरु प्रसाद उर्फ गुरुवा की केस के दाैरान मौत हो चुकी है.————–
/ देवेन्द्र कुमार
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