नई दिल्ली, 28 अगस्त (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने पत्रकार अभिसार शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायालयने एफआईआर रद्द करने के मामले में अभिसार शर्मा को उच्च न्यायालय जाने को कहा है।
अभिसार शर्मा ने असम पुलिस में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी। न्यायालय ने सीधे उच्चतम न्यायालय आने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उच्च न्यायालय को नजरअंदाज कर यहां क्यों आए। एक निजी कम्पनी को असम सरकार के 3000 बीघा जमीन देने और राज्य सरकार को सांप्रदायिक बताने से जुड़े वीडियो को लेकर असम पुलिस ने अभिसार शर्मा पर एफआईआर दर्ज की है।
(Udaipur Kiran) /संजय
—————
(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
You may also like
यूपी में श्रम कानूनों से खत्म होंगे आपराधिक प्रावधान, जुर्माने पर जोर, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान
Param Sundari: Sidharth Malhotra और Janhvi Kapoor की नई फिल्म की शानदार शुरुआत
मध्य प्रदेश फिर से तेज बारिश का दौर शुरू, इंदौर-भोपाल समेत कई जिलों में गिरा पानी
वीडियो: सलमान खान गणपति विसर्जन में ढोल की थाप पर थिरके, उधर बीवी-बेटे संग गोविंदा ने जुहू में बप्पा को दी विदाई
इंदौरः बारिश के पानी से भरे गड्ढे में नहाते समय दो बच्चे डूबे