केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से जुड़े नियमों में बदलाव की बात कही गई है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और नई पेंशन स्कीम (NPS) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का हिस्सा हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
VRS और पेंशन के नए नियमनए नियमों के अनुसार, सीसीएस (यूपीएस रुल्स 2025) के तहत केंद्रीय कर्मचारी अब 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी पेंशन (फुल पेआउट) का लाभ केवल 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही मिलेगा। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए खास है जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। यानी, अगर आप जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो अब आपके पास 20 साल की सर्विस के बाद यह विकल्प होगा, लेकिन फुल पेंशन के लिए 25 साल तक काम करना होगा।
22 साल की सर्विस पर क्या होगा?इसे और आसानी से समझें। मान लीजिए, कोई कर्मचारी 22 साल की सेवा के बाद वीआरएस लेने का फैसला करता है। उसे वीआरएस लेने की अनुमति तो मिल जाएगी, लेकिन पूरी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। फुल पेंशन पेआउट केवल तभी मिलेगा, जब कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की हो। अगर आप 25 साल से पहले रिटायर होते हैं, तो आपको प्रो-राटा आधार पर पेंशन मिलेगी। इसका मतलब है कि आपकी पेंशन की गणना आपकी सेवा के वर्षों के आधार पर होगी।
मंत्रालय ने क्या कहा?मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ग्रिवेंसेज एंड पेंशंस ने अपने बयान में साफ किया है कि 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही कर्मचारियों को फुल एश्योर्ड पेआउट दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी इससे पहले वीआरएस लेता है, तो उसे प्रो-राटा आधार पर पेंशन मिलेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों को 20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया गया है। लेकिन फुल पेंशन का लाभ केवल 25 साल की सेवा पूरी करने पर ही मिलेगा।
प्रो-राटा पेंशन का मतलबअगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे ज्यादा, लेकिन 25 साल से कम सेवा के बाद वीआरएस लेता है, तो उसकी पेंशन की गणना प्रो-राटा आधार पर होगी। इसका मतलब है कि जितने साल आपने सेवा की है, उसी अनुपात में पेंशन दी जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी ने 22 साल की सेवा की है, तो उसे 25 साल की पूरी पेंशन का 22/25 यानी 88% हिस्सा मिलेगा। लेकिन यह पेंशन कर्मचारी को तभी मिलेगी, जब वह अपनी नियमित सेवानिवृत्ति की उम्र तक पहुंचेगा।
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